![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTI9qCSgVo1Rqwy3Tch43jKVzLoIt80BGTFnSEDKnbAH9DqyDkGve-9JUfNEi9I4A2ljTLqZ2h5tiiA7g5IcCV-t5EaeRax9gq-IoQstvlDONKE9J9I_r4_P22ujPBvttYREP8gP6YKiSSg6uiVYicSEzZbvW7FAeKHpYDHH-RAufKmsUrl1Qk4qUjfKER/w640-h444/hp0001.jpg)
निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग 04 दिसम्बर, 2023 से विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के आवंटन के लिए ई-ऑक्शन शुरू करने जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला के लिए HP63F-0001 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, मण्डी के लिए HP33G-0001 और (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के लिए HP68C-0001 ई-ऑक्शन होगी।
केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 47 के तहत इच्छुक व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी हो या जिसके पास राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के लिए परिवहन विभाग की वैबसाईट https://himachal.nic.in/transport पर जा कर ई-ऑक्शन फैन्सी नम्बर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली 5,00,000 रुपये से आरम्भ होगी। आरम्भिक पंजीकरण के दो हजार रुपये होंगे, जिन्हें वापिस नहीं किया जाएगा। न्यूनतम बोली की 30 प्रतिशत राशि 1,50,000 रुपये जमा करवानी होगी। यह सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को असफल रहने पर पांच दिनों के भीतर वापिस कर दी जाएगी। आवेदनों का पंजीकरण सोमवार 4 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 10 बजे से शनिवार 9 दिसम्बर, 2023 सांय 5 बजे तक होगा और आवेदक बोली में भी साथ-साथ भाग ले सकते हैं। रविवार को पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा और आवेदक केवल ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बोली की शुरूआत बोली के न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 20 प्रतिशत राशि (1,00,000 रुपये) की बढ़ोतरी के साथ होगी। बोली के लिए प्रारम्भिक राशि 6,00,000 रुपये इसके पश्चात् बोली न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 10 प्रतिशत राशि जो कि 50,000 रुपये होगी, के साथ ही बढ़ सकती है। ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार सांय 5 बजे घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को बकाया राशि तीन दिन के भीतर 13 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। उसके उपरान्त ही नम्बर आवंटित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जो कि 1,50,000 रुपये बनती है, वापिस नहीं होगी व सरकारी कोष में जमा होगी। यह पंजीकरण नम्बर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाऐगा। इस नम्बर के लिए विभाग द्वारा पुनः बोली लगाई जाएगी।
No comments:
Post a Comment