राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ गौ अभ्यारण्यों और गौसदनों को बीमार व अशक्त गायों के लिए आश्रय स्थल के रूप में अधिसूचित किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 35 की उपधारा (प्) के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार जिला बिलासपुर में गौसदन लहरी बरोटा, चंबा में गौ अभ्यारण्य मंझीर, हमीरपुर में गौ अभ्यारण्य खैरी, कांगड़ा में गौसदन खज्जियां, गौ अभ्यारण्य लुठान, गौ सदन खब्बल तथा गौ अभ्यारण्य खगेंन शामिल है। इसके अलावा मण्डी के लोंगिण में गौसदन, शिमला के सुन्नी में गौसदन, सिरमौर के कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य, सोलन के हांडा कुंडी में गौ अभ्यारण्य और ऊना के थानाकलां खास में गौ अभ्यारण्य बीमार व अशक्त गायों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करेंगे।
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